जेल विभाग का आदेशः सभी कैदियों को 15 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीन लगाया जाना अनिवार्य


यह फैसला 15 मई की बैठक के बाद जून में जारी दिशानिर्देश के अनुसार है। हालांकि सभी बंदियों के लिए 1 जून से टीकाकरण शुरू किया जा चुका है।


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भोपाल। मध्यप्रदेश में जेल विभाग ने सभी कैदियों को 15 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने के निर्देश गुरुवार को जारी किए हैं। प्रदेश की जेल के सभी कैदियों का टीकाकरण 15 जुलाई तक 100% करना होगा।

साथ ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भारत सरकार द्वारा तय अवधि में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह फैसला 15 मई की बैठक के बाद जून में जारी दिशानिर्देश के अनुसार है।

अपर मुख्य सचिव (जेल) डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि बंदियों के टीकाकरण का कार्य एक जून 2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव जेल और अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से जारी आदेशानुसार स्वास्थ्य और जेल विभाग द्वारा कार्य को तत्परता से किया जा रहा है।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि 45 दिवस के अंदर जेलों में निरुद्ध समस्त बंदियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। टीके का दूसरा डोज़ भारत सरकार द्वारा नियत अवधि में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

हालांकि सभी बंदियों के लिए 1 जून से टीकाकरण शुरू किया जा चुका है। मध्यप्रदेश की 131 जेलों में 49 हजार सजायाफ्ता-विचाराधीन कैदी हैं। अभी इनमें से 7 हजार 100 कैदियों का टीकाकरण हुआ है।

इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि कोर्ट द्वारा जेल भेजे गए बंदियों का सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें जेल में दाखिल किया जाएगा।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मध्यप्रदेश की जेलों से पेरोल पर रिहा किए गए लगभग 4,500 कैदियों की पेरोल अवधि और 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश की जेलों से लगभग 4,500 कैदी 60 दिनों के लिए पेरोल पर बाहर हैं। इनकी पेरोल अवधि 30 दिन बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है।



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