27 जुलाई को साढ़े 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएंगे किसान सम्मान निधि के दो-दो हजार रुपये


27 जुलाई को आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त, पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपये।


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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर से PM किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे और ऐसा करते ही देशभर के साढ़े 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे।

किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तें, साल में (कुल 6000 रुपये), दी जाती हैं।

योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है।

योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के जरिये भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।

योजना में जुड़ा है नाम या नहीं, ऐसे करें चेक –

किसान भाइयों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इन किसानों को लाभ –

शुरुआत में जब पीएम-किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए था। इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कम्बाइन्ड लैंड होल्डिंग (संयुक्त भूमि) थी।

इसके बाद जून 2019 में योजना में संशोधन किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे बढ़ा दिया गया। हालांकि, कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं।

इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल्स के साथ-साथ 10,000 रुपये से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।



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