वर्ष 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में 15 जनवरी तक लगवा सकेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट


नंबर प्लेट का मामला, वाहन चालकों को अब एक महीने तक बढ़ाई मोहलत


आशीष यादव आशीष यादव
धार Updated On :

परिवहन विभाग ने अप्रैल 2019 से पूर्व रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की अनिवार्यता की समय सीमा परिवहन मंत्रालय ने बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। मंत्रालय के इस निर्णय से वाहन चालकों व ऑटो मोबाइल्स संचालकों राहत मिल गई है।

न्यायालय के आदेश पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता की प्रक्रिया को 15 दिसंबर तक पूरा करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से तारीख आगे बढ़ाई है। अप्रैल 2019 के पूर्व के रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए अपने पुराने आदेश को वापस लेते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख में इजाफा किया है।

विभाग की ओर से आया आदेश:
परिवहन आयुक्त झा के ओर से जारी आदेश में सभी वहां डीलरों और वाहन चालकों के दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेटों की उपलब्धता और उसे बनाने में लगने वाले वक्त को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में सशोधित करते हुए वाहनों पर लगने वाली हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट को लगाने की समयसीमा एक महीने तक के लिए बढ़ा दी है।

जनता की जेब पर खतरा: वहीं एक आवेदक ने बताया कि शासन ने जनता की जेब पर ढाका डालने का काम किया है क्योंकि इस नंबर प्लेट के लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है वहीं जिले में इसको लेकर कोई सुविधा नहीं है। अगर आवेदन आवेदन भी करता है। तो उसको लगवाने के लिए इंदौर जाना पड़ेगा जिले में इसको लेकर किसको भी फ्रेंचाइजी नहीं दी गई है व कोई भी डीलर के पास इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं जिसके लिए आवेदन परेशान होना होगा। अभी धार में डीलरों के यहां जाने पर उनके यहां नंबर प्लेट नहीं बनाई जा रहे हैं। वहीं जिले में करीबन 3 लाख से अधिक वाहनों की नंबर प्लेट बनानी है। अगर आवेदक खुद करता है तो उसको फोर व्हीलर के 800 रु तो टू व्हीलर के 400 रु चुकाने होंगे वही इसमें डीलर की जानकारी डालना रहेगी मगर साइट पर डीलर की जानकारी इंदौर बता रहा है इसको लगाने के लिए इंदौर जाना पड़ेगा जो दो हजार रु का खर्च कर जाना होगा। वही अगर प्लेट ऑनलाइन बुलाना है तो डिलेवरी के रूप में 125 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे व बाद में उसको लगाने के लिए डीलर के पास जाना पड़ेगा तो वह अलग चार्ज लेगा। परिवहन विभाग को इसके लिए यहां जल्द से जल्द सुविधा देनी होगी जिसे आवेदको को परेशान नही होना पड़ेगा।

केन्द्रीय मोटरयान नियम क्या कहता:
गौरतलब है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अनिवार्यता को लेकर 15 दिसंबर तक पुराने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाये जाने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। जिसमें वाहन निर्माता कंपनियां और अधिकृत डीलर द्वारा हाई सिक्यूरिटर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाये जाने
की पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। वहीं वाहन विनिर्माताओं अधिकृत डीलरों द्वारा जानकारी दी गई थी।

नंबर प्लेट बने में लगता है समय:
प्लेट की डिलीवरी व लगाने में चार से पांच दिन का समय लगता है। आयुक्त ने दिसंबर को एक आदेश जारी किया जिसमें देश कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर और प्रदेश के विभिन्न वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलरों ने जानकारी दी कि नंबर प्लेट लगाए जाने की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग के स्टेटस की समीक्षा में पाया गया है कि नंबर प्लेट बुक कराए जाने के बाद इसके डिलीवरी और वाहन में इंस्टालेशन में चार से पांच दिन से ज्यादा का समय लग रहा है। प्रदेशभर में लाखो से ज्यादा वहांनो की प्लेट लगाए जाने का काम अभी बाकी है। इसलिए इस समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है

ये करना होगा
● हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन करें एप्लाई
● परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
● इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा।
● यहां टू व्हीलर या फोर व्हीलर का विकल्प देना होगा।
● गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी।
● अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा।
● दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।

नंबर प्लेट को लेकर जो परेशानियां आ रहीं थी उसके लिए परिवहन मंत्रालय ने 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब वाहन चालक 15 जनवरी तक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते है। इसके लिए विभाग ने सभी वाहन शोरूम पर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

हिरदेश यादव, आरटीओ, धार



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