मुन्नवर के बाद अब प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी को मिली अंतरिम जमानत।


इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत को आदेश दिया कि प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करे।


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इन्दौर Updated On :

 

इंदौर। कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी मामले में दो और आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी गई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने प्रखर व्यास और एडमिन एंथनी को जमानत दी।

31 दिसंबर को इंदौर के मुनरो कैफे में हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े विवाद के पांच फरवरी को मुख्य आरोपी मुन्नवर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। जिसके बाद से ही इसी मामले में अन्य लोगो की जमानत को लेकर भी सवाल उठ रहे है।

शुक्रवार को मामले के दो आरोपियों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। दोनों आरोपी नववर्ष की पहली तारीख को गिरफ्तारी के बाद से ही जेल की सजा काट रहे हैं।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत को आदेश दिया कि प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करे।

गौरतलब है कि मामले के मुख्य आरोपी मुन्नवर फ़ारुखी को उच्चतम न्यायालय ने पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी।

वकील अजय बागड़ी ने बताया कि मुन्नवर फ़ारुखी को मिली अंतरिम जमानत के ग्राउंड पर ही आज हाईकोर्ट में तथ्य रखे गए थे जिसके आधार पर न्यायालय ने प्रखर व्यास और एडविन को अंतरिम जमानत देकर रिहाई के आदेश दिए है।

फिलहाल, मुन्नवर फ़ारुखी की अंतरिम जमानत को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और माना जा रहा है कि हिन्दू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में अन्य आरोपी भी जमानत के हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे।

इस मामले को लेकर देशभर में चर्चाएं लगातार गर्म रही हैं। बताया जाता है कि जिस दिन यह शो हो रहा था उस दिन कॉमेडियन शो शुरू भी नहीं कर पाए थे कि उन पर हिंदू संगठनों ने हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने भी इन सभी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।



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