देवेंद्र चौरसिया हत्याकांडः SC का MP सरकार और आरोपी को 25 तक जवाब दाखिल करने का आदेश


सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के फरार आरोपी गोविंद सिंह (पथरिया विधायक रामबाई के पति) की जमानत निरस्ती पर जवाब दाखिल नहीं करने पर अब 25 जनवरी से पहले का समय दिया है।


लक्ष्मीकांत तिवारी
सागर Updated On :
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– देवेंद्र चौरासिया हत्याकांड के आरोपियों की पूर्व मामलों में जमानत को निरस्त कराने पेश हुई है एसएलपी।
नई दिल्ली/दमोह। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना एवं जस्टिस बनर्जी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार पर नाराजगी जताई।

खंडपीठ ने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के फरार आरोपी गोविंद सिंह (पथरिया विधायक रामबाई के पति) की जमानत निरस्ती पर जवाब दाखिल नहीं करने पर अब 25 जनवरी से पहले का समय दिया है।

दरसल देवेंद्र चौरासिया हत्याकांड में उनके बेटे सोमेश चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर आरोपी गोविंद सिंह को पूर्व के तिहरे हत्याकांड में प्राप्त जमानत एवं अन्य आजीवन कारावास की सजाओं में हाईकोर्ट द्वारा प्रदान जमानतों को निरस्त कराने के लिए गुहार लगाई थी।

इस एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार एवं आरोपी गोविंद सिंह को 25 जनवरी के पहले अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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बता दें कि बीते दिनों हटा न्यायालय द्वारा देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को आरोपी बनाए जाने अभियोजन की ओर से राज्य सरकार (शासन) ने अपनी सहमति देते हुए कहा था कि उसे इसपर कोई आपत्ति नहीं है।

देवेंद्र चौरसिया की हत्या 15 मार्च 2019 को उनके क्रशर प्लांट पर दी गई थी। इस फैसले के बाद गोविंद सिंह का गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है।

कोर्ट के इस फैसले पर देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश ने बताया कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और आगे भी उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। सोमेश ने बताया कि उनके परिवार और उन पर तरह-तरह के दबाव आए और झूठे मुकदमे तक दर्ज कराए गए। सोमेश के मुताबिक अभी न्याय के लिए उनकी लड़ाई शुरू हुई है।



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