भारत में बदल गए आपराधिक कानून, जानिये कौन सी नई धाराएं जुड़ीं और क्या कुछ नया है अब भारतीय न्याय प्रणाली में…


पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है।


DeshGaon
बड़ी बात Updated On :

लोकसभा ने बुधवार को सीआरपीसी और आईपीसी से जुड़े औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने के लिए तीन नए कानून लोकसभा में पास हो गए हैं। आपराधिक संहिता विधेयक – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 को सदन में पारित किया गया। इसके अलावा लोकसभा में दूरसंचार विधेयक भी पारित हुआ। विधेयकों को पारित करने के बाद सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों में विपक्ष के 143 सदस्यों को निलंबित किए जाने के बावजूद भी बिल पारित किए गए।

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद केरल कांग्रेस (मणि) के थॉमस चाजिकादान और सीपीआई (एम) के एएम आरिफ को कदाचार के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे लोकसभा में निलंबित सांसदों की संख्या 97 हो गई है। संसद के दोनों सदनों से अब तक 143 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है।

संसद के शीतकालीन शत्र के दौरान बुधवार को आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े तीन नए बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। मोदी सरकार CrPC , IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य बिल- 2023 लेकर आई है।

बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला किया है, राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर इसे हटाने का काम किया।

शाह ने कहा कि मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। यह उनका अधिकार है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे आजाद रहने का हक नहीं, उसे जेल जाना ही पड़ेगा।

गृहमंत्री ने कहा कि पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंगरेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। गैंगरेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल में रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि 18, 16 और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप में अलग-अलग सजा मिलेगी। 18 से कम से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा। सहमति से रेप में 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। अब 18 साल की लड़की के साथ रेप करने पर नाबालिग रेप में आएगा। मॉब लिंचिंग में भी फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, जो सीआरपीसी की जगह लेती है, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, आरोप पत्र दाखिल करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य शीघ्र न्याय प्रदान करना है। शाह ने कहा, कानून की 35 धाराओं में समयबद्ध प्रक्रिया जोड़ी गई है।

शिकायत मिलने के तीन दिन के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करनी होगी और सात से 14 साल की सजा वाले मामलों में प्रारंभिक जांच 14 दिन के भीतर करानी होगी. तलाशी और जब्ती की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर कोर्ट को भेजनी होगी।

गह मंत्री शाह ने कहा, “पहले, बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, अब मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर अदालत में जमा की जाएगी।”

मंत्री ने कहा कि आरोप पत्र 90 दिनों के भीतर दाखिल करना होगा और मजिस्ट्रेटों को 14 दिनों के भीतर संज्ञान लेना होगा और आरोप तय करना पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा कि “ आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमा पहली बार शुरू किया गया है। (1993) बॉम्बे ब्लास्ट जैसे कई मामलों में आरोपी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। यदि वे 90 दिनों तक अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। इससे उनके निर्वासन में भी तेजी आएगी, ।

विधेयक में प्रावधान है कि किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे की समाप्ति के बाद फैसले की घोषणा 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शाह ने कहा कि यह ई-एफआईआर के माध्यम से अपराधों की रिपोर्टिंग में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक ऐसा कदम जिससे विशेष रूप से महिलाओं को लाभ होगा, उन्होंने कहा कि इससे संवेदनशील अपराधों की शीघ्र रिपोर्टिंग में मदद मिलेगी।

नया विधेयक उन संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर दर्ज करने की भी अनुमति देता है जहां आरोपी अज्ञात है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक मोर्चे पर, दो चीजों पर जोर दिया जा रहा है – सुनवाई में तेजी लाना और अनुचित स्थगन पर अंकुश लगाना।

शाह ने कहा कि पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। “केस डायरी, एफआईआर, आरोपपत्र और फैसले से लेकर, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। साक्ष्य, तलाशी और जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। तलाशी और जब्ती को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना चाहिए, ”श्री शाह ने कहा।

35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि सात साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में एक विशेषज्ञ द्वारा अपराध स्थल पर फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है। शाह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है।

“विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसे आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाएगी। यह नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार को POCSO के अनुरूप बनाता है। इसमें सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रस्ताव है। 18 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार की एक नई अपराध श्रेणी जोड़ी गई है, ”।

विधेयक धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने या शादी करने का सच्चा इरादा किए बिना शादी करने का वादा करने वाले व्यक्तियों के लिए लक्षित दंड सुनिश्चित करता है।

संगठित अपराध को पहली बार परिभाषित किया गया है। इन बिलों पर बोलते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि “आर्थिक अपराध को भी परिभाषित किया गया है जिसमें करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी टिकटों के साथ छेड़छाड़ करना, कोई योजना चलाना या किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में गबन करना शामिल है। यदि संगठित अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो आरोपी को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है,।

चोरी, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना, घर में अनधिकृत प्रवेश, शांति भंग करना, आपराधिक धमकी आदि जैसे अपराधों के लिए सारांश परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है और उसने “कारावास का एक तिहाई” भाग काट लिया है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, श्री शाह ने कहा।

“जहां विचाराधीन कैदी ने ‘आधी या एक तिहाई सजा’ पूरी कर ली है, जेल अधीक्षक को तुरंत अदालत में लिखित रूप से आवेदन करना चाहिए। आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा पाए किसी विचाराधीन कैदी को समय से पहले रिहाई नहीं मिलेगी,” उन्होंने कहा।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें राज्य के लिए एक साक्ष्य संरक्षण योजना तैयार करेंगी और अधिसूचित करेंगी।

उन्होंने कहा कि जिन मामलों में सजा 10 साल या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मौत की सजा है, तो दोषी को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। “घोषित अपराधियों के मामलों में भारत के बाहर संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। पहले, केवल 19 अपराधों में ही घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता था, अब 120 अपराधों को इसके दायरे में लाया गया है, जिसमें बलात्कार भी शामिल है जो पहले शामिल नहीं था, ”उन्होंने कहा।

भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए और अधिक मानक जोड़ता है, इसके उचित हिरासत-भंडारण-संचरण-प्रसारण पर जोर देता है।

20 नए अपराध

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता में आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय 358 धाराएँ हैं। 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। जुर्माने की राशि हो गई है



Related