सीबीआई-ईडी प्रमुख का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ सकेगा, संबंधित दो विधेयक राज्यसभा में पास


विधेयक पास होने के बाद अब CBI और ED के चीफ का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। अभी तक इन्हें अधिकतम दो साल ही कार्यकाल विस्तार मिल पाता है।


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rajya sabha

नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021) पारित हो गया।

यह विधेयक अब बीते दिनों पेश अध्यादेश की जगह लेगा जिसके बाद अब CBI और ED के चीफ का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। अभी तक इन्हें अधिकतम दो साल ही कार्यकाल विस्तार मिल पाता है।

इस बिल के पास होने के बाद साथ ही साथ कुछ विशेष अपराधों के मामले में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जांच के दायरे को भी विस्तार मिलेगा।

लोकसभा ने 3 दिसंबर 2021 को ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। इस तरह ये बिल अब दोनों सदनों से पारित हो चुका है।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में “दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021” पेश करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

हालांकि, इस दौरान विपक्ष ने गरिमाहीन आचरण का आरोप लगने के कारण निलंबित 12 सांसदों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया।

विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे सीबीआई के कामकाज में स्थिरता आएगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वहीं, कुछ सदस्यों ने कहा कि देशभर के लोगों में एजेंसी के प्रति काफी भरोसा है जिसे कायम रखा जाना चाहिए।

कुछ सांसदों ने कई मामलों की जांच में काफी देरी होने पर चिंता जताई और जवाबदेही तय करने की मांग की। बाद में विधेयक को उच्च सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।



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