किसानों को लेकर बड़ा निर्णय, अब जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर भी मिलेगा मुआवज़ा


किसानों की फसलों को यदि कोई वन्य प्राणी नुकसान पहुंचाता है या  प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के रूप में किसान को न्यूनतम 5 हजार रुपए दिये जा सकेंगे।


DeshGaon
भोपाल Published On :

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई ज़रूरी निर्णय लिये गए। इनमें किसानों को सहायता देने वाला एक निर्णय भी शामिल है। जिसके तहत किसानों की फसलों को यदि कोई वन्य प्राणी नुकसान पहुंचाता है या  प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के रूप में किसान को न्यूनतम 5 हजार रुपए दिये जा सकेंगे।  यह निर्णय मालवा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा जहां किसान रोजाना ही जंगली सुअर और नील गाय जैसे जानवरों के चलते परेशान रहते हैं।

इसके अलावा सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर और शहडोल जिले में किसान जंगली हाथियों से परेशान रहते हैं। जो अक्सर ग्रामीणों की फसल व मकान को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस बैठक में धार्मिक स्वतंत्रता कानून के बारे में भी चर्चा हुई। 28 से 30 दिसंबर 2020 को होने वाले शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण सरकार ने इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में लागू कर दिया है। दरअसल, अध्यादेश के माध्यम से लागू कानून की वैधता केवल 6 माह हाेती है। अब इसे विधेयक के रूप में लागू किया जाएगा।

इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कल्याण विभाग करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। सरकार ने हरबाखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93.75 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है।



Related






ताज़ा खबरें