2009 में शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में कांग्रेस MLA जीतू पटवारी समेत चार को एक साल की सजा


शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में विधायक जीतू पटवारी, कृष्ण मोहन और सुरेंद्र को सजा सुनाई गई है। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।


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इन्दौर Published On :
jitu patwari convicted in riots act

इंदौर/भोपाल। 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत चार लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कांग्रेस के तेजतर्रार नेता जीतू पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ साल 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की गई थी।

इन सभी पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 ,506(2,336,427) और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे।

इसी मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में विधायक जीतू पटवारी, कृष्ण मोहन और सुरेंद्र को सजा सुनाई गई है। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।



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