सोना खरीदने और बेचने के नियमों में हुआ बदलाव, जान लीजिए ये नया नियम


नया नियम लागू होने के बाद सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।


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नई दिल्ली। सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोना और सोने के गहने नहीं बिक सकेंगे।

उपभोक्ताओं के बीच चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया गया है।

सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने का यह नया नियम इस साल एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। नया नियम लागू होने के बाद सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।

अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का उपभोक्ताओं के हित में यह अहम फैसला है।

BIS की समीक्षा बैठक में हुआ फैसला –

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने BIS को देश में परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का निर्देश दिया।

साथ ही BIS को उत्पाद परीक्षण और बाजार निगरानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात भी कही। BIS ने आने वाले समय में 663 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) प्रस्तावित किया है। वर्तमान में QCO के तहत 462 उत्पाद शामिल हैं।

क्वालिटी कल्चर को मिलेगा बढ़ावा –

बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत में सभी उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं।

उन्होंने कहा कि ये उपाय परीक्षण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे और नागरिकों के बीच गुणवत्ता जागरूकता की संस्कृति विकसित करेंगे। बीआईएस प्रमाणीकरण पर 80 प्रतिशत रियायत प्रदान करने या विभिन्न उत्पाद प्रमाणन योजनाओं के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क लेने का फैसला भी लिया गया है।

इससे माइक्रो स्केल इकाइयों में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था। उसके बाद, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया।

HUID नंबर क्या है –

हर ज्वैलरी की पहचान के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होता है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर एक छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। यह कोड ज्वैलर्स की तरफ से दिया जाता है।

इस कोड की मदद से आपको ज्वैलरी से संबंधित हर एक जानकारी मिल सकती है, जैसे ज्वैलरी की शुद्धता, वजन और इसे किसने खरीदा है।

हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण को HUID दिया जाएगा और यह प्रत्येक आभूषण के लिए यह अलग अलग होगा। ज्वैलर्स को इसकी जानकारी BIS के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है।



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