मध्यप्रदेश में क्या भैंस के गोबर करने पर लगेगा दस हज़ार का जुर्माना!


ग्वालियर नगर निगम के इस कदम के बाद अब संभव है कि प्रदेश के और भी निकाय इस तरह के कठोर अर्थदंड लागू करें हालांकि ऐसे निर्णय देने वाले अधिकारी अपने लिये बनाए गए नियमों का पालन खुद कितना करते हैं इस पर भी नज़र रखी जानी चाहिये।   


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ग्वालियर Updated On :

ग्वालियर। नगर निगम का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नगर निगम के कमिश्नर को सड़क पर भैंस के गोबर  करने पर इतना गुस्सा आया कि भैंस के मालिक पर जुर्माना लगा दिया और जुर्माना भी कोई छोटा-मोटा नहीं बल्कि पूरे दस हज़ार रुपये का। किसी जानवर के द्वारा  गंदगी फैलाए जाने पर इतना बड़ा जुर्माना लगाए जाने का यह पहला मामला है।

ग्वालियर में भैंस ने नई बनाई गई सड़क पर गोबर कर दिया फिर ग्वालियर में नगर निगम ने डेयरी संचालक मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। भैंस के मालिक बेताल सिंह ने नगर निगम में जुर्माने की राशि जमा भी कर दी है।

नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन  ने तत्काल अधिकारी को भैंस के मालिक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये थे।  जोनल ऑफिसर मनीष कन्नौजिया ने बताया कि ग्वालियर के डीबी सिटी रोड के नवीनीकरण का काम चल रहा था, इस दौरान जब नगर निगम कमिश्नर विजिट करने आये तो उसी वक्त वहां से गुजर रही भैसों ने नई सड़क पर गोबर कर दिया।

इस कदम के बाद ग्वालियर शहर में नगर निगम से डर देखा जा रहा है। यहां लोग अब गंदगी फैलाने में कतराते हैं। हालांकि भैंस के गोबर के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना लिया जाना कितना सही है यह तो प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं।

ग्वालियर नगर निगम के इस कदम के बाद अब संभव है कि प्रदेश के और भी निकाय इस तरह के कठोर अर्थदंड लागू करें हालांकि ऐसे निर्णय देने वाले अधिकारी अपने लिये बनाए गए नियमों का पालन खुद कितना करते हैं इस पर भी नज़र रखी जानी चाहिये।



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