खरगोन में फिर रोक, जिला प्रशासन ने लागू की धारा 144


जिले में 10 जुलाई तक लागू हुई धारा 144, बिना अनुमति नहीं हो सकेगा रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन


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खरगोन Updated On :
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खरगोन। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से शहर सहित खरगोन जिले में 10 जुलाई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। बुधवार को यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने एसपी सिद्धार्थ चौधरी के अभिमत पर सहमत होकर यह निर्णय लिया है। ताकि शहर सहित जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। 10 अप्रैल की घटना के बाद से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क है।

शहर और जिले की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बुधवार को शहर सहित जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस अवधि के दौरान जिले की सीमा में सभी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक और अन्य प्रकार की सभी रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे।

खरगोन जिला संप्रदायिक रुप से अतिसंवेदनशील होने से छोटी-छोटी घटनाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होती है जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रशासन ने जिले और शहर में फिर से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो इसलिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।



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