गुजरात के चिटफंड कंपनी संचालकों की संपत्ति होगी कुर्क, मंदसौर कलेक्टर ने दिए आदेश


कलेक्टर मनोज पुष्प ने धोखाधड़ी करने पर इन व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। श्री हलधन रीयल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी वडोदरा, गुजरात के सीएमडी, एमडी एवं डायरेक्टरों द्वारा की गई धोखाधड़ी में ग्राहकों की रकम की वापसी संभव नहीं बताई जा रही है।


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उज्जैन Updated On :

मंदसौर। चिटफंड कंपनी के माध्यम से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले पांच लोगों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले के आरोपियों के खिलाफ़ यह आदेश जारी किया है।

चिटफंड कंपनी श्री हलधन रियलिटी इंडिया लिमिटेड के मालिक गुजरात के रहने वाले हैं। कलेक्टर के इस सख़्त आदेश से निवेशकों में अपनी रकम वापस मिलने की आस जागी है। हालांकि मामले में अभी कुछ और कानूनी प्रक्रिया बाकी है।

इन सभी ने लोगों से आरडी और एफडी निवेश योजनाओं  में लोगों का पैसा लगवाया। कंपनी ने निवेशकों को दो गुने ब्याज़  का लालच दिया। इस दौरान काफी संख्या में कंपनी ने अपने ग्राहक बनाए।

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, कंपनी ने लोगों से करीब एक करोड़ पचास लाख निन्यानवे हजार तीन सौ चालीस रुपये जमा करवाए हैं। इस कंपनी पर मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

प्रकरण में आरोपी जितेन्द्रकुमार पिता गोपालदास सोनी उम्र 45 साल निवासी बडोदा गुजरात, हिनाबेन पति जितेन्द्रकुमार सोनी निवासी बामरोली रोड गोधरा गुजरात, रतनबाई पति रमेशचन्द्र कुशवाहा निवासी नई आबादी, कालाकोट भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र., धीरज कुमार नायक निवासी लिमड़ी दाहोद गुजरात एवं गोपालकुष्ण सोनी पिता रतनलाल सोनी निवासी बडोदा गुजरात के रहने वाले हैं।

कलेक्टर मनोज पुष्प ने धोखाधड़ी करने पर इन व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। श्री हलधन रीयल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी वडोदरा, गुजरात के सीएमडी, एमडी एवं डायरेक्टरों द्वारा की गई धोखाधड़ी में ग्राहकों की रकम की वापसी संभव नहीं बताई जा रही है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आगे कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।



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