कोरोनिल मामले में योगगुरु रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन


दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया था कि रामदेव की कंपनी पतंजलि कोरोनिल किट प्रोडक्ट के जरिये कोरोना वायरस बीमारी को लेकर गलत जानकारी का प्रचार कर रही है।


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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जून को दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए योगगुरु बाबा रामदेव को समन जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया था कि रामदेव की कंपनी पतंजलि कोरोनिल किट प्रोडक्ट के जरिये कोरोना वायरस बीमारी को लेकर गलत जानकारी का प्रचार कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के वकील से मौखिक तौर पर कहा है कि वो रामदेव से कहें कि 13 जुलाई को अगली सुनवाई तक वे कोई भी भड़काऊ बयान ना दें।

बता दें कि पतंजलि ग्रुप के संस्थापक योगगुरु रामदेव बीते कई दिनों से एलोपेथी को लेकर अपने विवादों में बने हुए हैं। उनके एलोपेथी के डॉक्टर के मजाक बनाने वाले कई वीडियो वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर एतराज जताया था। एक वीडियो में रामदेव ने दावा किया था कि ‘एलोपैथी स्टुपिड साइंस है’।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की थी कि स्वास्थ्य मंत्री या तो आरोपों को मान लें और मॉडर्न मेडिकल फेसिलिटी को डिसॉल्व कर दें या रामदेव पर महामारी रोग अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए।

रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी केस कर चुकी है। पिछले दिनों आईएमए ने दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में योगगुरु के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें रामदेव पर महामारी एक्ट, आपदा एक्ट और राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।



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