सीएम मोहन यादव की कैबिनेट की पहली बैठक, शिवराज के सीएम एक्सीलेंस स्कूल के बाद अब पीएम एक्सीलेंस कॉलेज


– तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब चार हजार मिलेंगे।
– मांस-अंडा खुले में नहीं बेच पाएंगे।


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बड़ी बात Published On :

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने फैसले लेने शुरू कर दिये हैं।  यादव ने बुधवार को कैबिनेट की पहली बैठक ली। इस पहली बैठक में ही पहली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्मपित दिखी। यादव ने हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की योजना की घोषणा की है। इससे पहले पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइस स्कूलों की शुरूआत की थी।

यादव कैबिनेट की बैठक में  इसी तरह सभी जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। ज़ाहिर है यहां सामान्य कॉलेज से ज्यादा अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था बनाई जाएगी। अन्य निर्णयों में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर को लेकर मनाही भी शामिल है। इसके अलावा खुले में मांस और अंडों की बिक्री पर भी रोक लगाने संबंधी निर्णय लिए गए हैं। इन्हें लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भाजपा के घोषणापत्र के अनुसार तेंदुपत्ता संग्राहकों को तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा देने की घोषणा की गई है।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम यादव ने अपनी कैबिनेट की बैठक में फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने  कहा, ‘हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जाएं। इन कॉलेजों में सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। ये प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाने जाएंगे।’ उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अब स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डीजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा।’

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में खुले में मांस अथवा अंडे की दुकान पर सख्ती बरती जाएगी। राज्य में अब नियमों के तहत ही व्यवसाय किया जा सकेगा। नियमों के खिलाफ खुले में संचालित मांस अथवा अंडे की दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आदतन अपराधियों पर सख्ती होगी। आदतन अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी। तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है।

इससे पहले डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना पहला आदेश जारी किया था। गृह विभाग से जारी इस आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाए जाते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।



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