अनूपपुर जिले में 20 अप्रैल से 3 मई तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू


आपदा प्रबंधन समिति के बाद कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले में 20 अप्रैल शाम 6 बजे से 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को जिले में 400 कोरोना के मामले सामने आए हैं जिसके बाद यह निर्णय लेना पड़ा।


DeshGaon
शहडोल Published On :
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अनूपपुर। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल यानी आज शाम 6 बजे से 30 मई तक का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंत्री बिसाहूलाल सिंह की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

आपदा प्रबंधन समिति के बाद कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले में कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को जिले में 400 कोरोना के मामले सामने आए हैं जिसके बाद यह निर्णय लेना पड़ा।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, जब तक कोई इमरजेंसी न हो। इसके साथ ही शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग (एमपीईबी) पेयजल विभाग (पीएचई) तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। इसके अलावा जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।

अनूपपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध विक्रेताओं को सुबह 6 से 12 बजे तक घर-घर जाकर दूध देने की छूट रहेगी। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, टीकाकरण केंद्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

सब्जी-फल विक्रेता ठेले के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी व फल बेच सकेंगे। वहीं थोक सब्जी विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे।

राशन-किराना तथा पेयजल के विक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे सामान बेच सकेंगे। कोरोना वालंटियर्स होम डिलिवरी के सुचारू संचालन में संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे।

जिले में संचालित समस्त पीडीएस दुकानें खाद्यान्न वितरण हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। जिले में संचालित समस्त एलपीजी गैस के संचालक तथा एलपीजी गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे। सभी समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

इस दौरान विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। उक्त कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जारी करेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त मंदिर, मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं शारीरिक दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रहेगा लेकिन कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे।



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