खरगोन दंगों में नौ लोगों को मिलेगा नुकसानी का मुआवज़ा, ट्रिब्युनल से तीस हजार से तीन लाख तक की राशि की स्वीकृत


खरगोन दंगों के मामले में ट्रिब्युनल का फैसला, 15 मामलों में अब तक मुआवजे का निर्णय


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बड़ी बात Updated On :

इंदौर। रामनवमी पर खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगो के मामले में अब उन लोगों को मुआवज़ा दिया जाना है जिनका आर्थिक नुकसान इस दौरान हुआ था। इसके लिए एक ट्रिब्युनल बनाया गया है जिसने इस मामले में फैसला सुनाया है। ट्रिब्युनल ने कुल 14 मामलों में फैसला सुनाया है। मंगलवार को  9 आवेदकों के फैसले में तीस हजार रुपये से 2.91 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष को मानसिक और शारीरिक रुप से हुई परेशानी के लिए दस हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी देने के लिए कहा गया है।

नुकसान करने वालों को यह राशि ट्रिब्युनल द्वारा फैसला सुनाए जाने के 15 दिनों में दावा आयुक्त के पास जमा करानी होगी ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। खरगोन दंगों के मामले में अब तक 15 फैसले आ चुके हैं और 11 मामलों में निर्णय होना बाकी है। तीन आवेदक अपना आवेदन वापस ले चुके हैं।

  • ट्रिब्युनल की ओर से आनंद नगर में रहने वालीं सूरज बाई गांगले को सबसे ज्यादा मुआवजा मिला है। उन्हें 2.91 लाख 500 रुपये मंजूर किए गए हैं। इसकी वसूली कालू रेहमान, साेयब जाबिर, फैजान कालू, इशाक करीम, सादिक शब्बीर, जाबिर शब्बीर, अनवर रेहमान व जावेद भूरे खान से की जाएगी।
  • शीतला माता मंदिर समिति को भी ट्रिब्युनल ने दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया है। दंगों के दौरान उपद्रवियों ने गोशाला मार्ग पर स्थित शीतला माता मंदिर पर भी तोड़ फोड़ की थी। इस मामले में  सद्दाम रियाज, राजा जहांगीर, जावेद मुकीम खान, राजा रियाज, अकबर गफ्फार, असलम मुनाफ (इंडियन बेकरी), सादिक रशीद (डायमंड बेकरी), रियाज बागवान, इमरान जुबेर, आफरीन टेलर, आसीफ हरून, आरिफ रशीद व याशद से वसूली की जाएगी।
  • इसी तरह आनंद नगर में ही रहने वाली कालीबाई को भी 1.99 लाख 950 रुपये मिलेंगे। इस मामले में निसार करीम खान, आयाज सत्तार, जाफर नईम, जाबीर शब्बीर, नवाज निसार, सादिक शब्बीर, अमजद करीम, आरिफ हुसैन व गुड्‌डू बेकरीवाला से वसूली होगी।
  • सलिता निहाले को 1.10लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसकी वसूली  इकबाल करीम, असलम मुर्गीवाला, छोटू गोरू, आजम आरिफ से होंगी।
  • आनंद नगर के ही कोमल निहाले को 87 हजार 600 रुपये मिलेंगे। मामले में शाहीद, डेबु, मोसीन, सोनु मुंशी, आरिफ हुसैन, आमज आरिफ, साहिद मुंशी, इकबाल करीम, आकिला मुंशी व डेबु मुबारिक से वसूली होगी।
  • आनंद नगर के राकेश गांगले को 68 हजार 700 रुपये का मुआवजा मिलेगा। जाबिर शेख शब्बीर, नईम इकबाल, इम्तियाज करीम, इरसाद करीम, सफदर अली असगर अली, नवाज निसार, इमरान चिमा, आसीक शब्बीर, खालिद करीम व आमू जफर खान।
  • आनंद नगर के सुभाष नानुराम को 60 हजार रुपये मिलेंगे। इसकी वसूली इकबाल करीम, जावेद भूरेखां, शब्बीर खान, जाबिर शब्बीर, आसिफ शब्बीर, नासिर शब्बीर, सादिक शब्बीर, अनवर रेहमान व कालू रेहमान से की जाएगी।
  • पीयूष वसारे को 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। इनसे फिरोज उर्फ सेजू, सोहेल सेजू, शोएब सेजू, सत्तार मोईन खान, नदीम सत्तार, अजीम फहीम, सरिफ साबिर, अनीस हनीफ, मोहसीन कलीम, बबलू अजगर, सोनु अजगर, भय्यु मस्तान, सादिक मोनु, मुजाहिद उर्फ गोलु सत्तार, गाेलु सलीम, नासीर खान व अपसरी बाई अकरम खान।
  • राधाबाई, आनंद नगर खरगोन को तीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी। इसकी वसूली मोईन सिद्दिक खान व मुबारिक सिद्दिक खान से होगी।

  

 



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