पुलिस ने दिखाई बेरहमी लेकिन कलेक्टर ने 70 साल के बुजुर्ग का जिला बदर प्रकरण किया खारिज


पुलिस ने 70 साल के एक बुजुर्ग का जिलाबदर का प्रकरण जिला दंडाधिकारी के समक्ष भेजा लेकिन कलेक्टर ने असमर्थ बुजुर्ग का प्रकरण खारिज कर दिया।


ब्रजेश शर्मा ब्रजेश शर्मा
नरसिंहपुर Published On :
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नरसिंहपुर। पुलिस के कई कारनामे ऐसे होते हैं जो अकसर सुर्खियों में रहते हैं। आज इस मामले को लेकर हम सामने आ रहे हैं, उसमें पुलिस ने 70 साल के एक बुजुर्ग का जिलाबदर का प्रकरण जिला दंडाधिकारी के समक्ष भेजा लेकिन कलेक्टर ने असमर्थ बुजुर्ग का प्रकरण खारिज कर दिया।

बुजुर्ग के खिलाफ नौ मामले दर्ज थे जिसमें उसे न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित कर दिया था अर्थात प्रकरण समाप्त हो गए थे। फिर भी पुलिस ने जिलाबदर का प्रकरण जिला दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया।

इससे पहले भी जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से जिलाबदर के कई प्रकरण खारिज हुए हैं और उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर टीका-टिप्पणी भी हुई है।

पुलिस की तरफ भूरा उर्फ देवी पिता हल्के रैकवार निवासी नयाबाजार गोटेगांव के खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिलाबदर की कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन के साथ आपराधिक रिकॉर्ड भी संलग्र किया गया।

रिकॉर्ड में उसके खिलाफ नौ प्रकरण दर्ज बतलाए गए। जिला दंडाधिकारी ने पाया कि इन नौ प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अर्थदंड से दंडित किया जा चुका है। अन्य कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं है।

जिला दंडाधिकारी ने यह भी पाया कि भूरा उर्फ देवी की उम्र देखने में 70 वर्ष से अधिक प्रतीत होती है। वह शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ है तथा अत्यधिक बुजुर्ग है।

जिला दंडाधिकारी ने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि उसके खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव प्रकरण खारिज किया जाता है।

इसके पहले भी कई ऐसे प्रकरण सुर्खियों में रहे हैं जिसमें बगैर पर्याप्त आधार के पुलिस ने जिलाबदर के प्रकरण जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए और वहां से वह खारिज हो गए।

एक आदतन बदमाश प्रशांत डेहरिया का जिलाबदर –

जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने जिले के एक और आदतन बदमाश प्रशांत डेहरिया पिता रामप्रकाश का जिलाबदर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर यह जिलाबदर ठेमी थानांतर्गत ग्राम मेख निवासी युवक का है जिसे छह माह की अवधि के लिए नरसिंहपुर जिला समेत उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से किया गया है।

उसे 48 घंटे में जिला छोड़ने के लिए कहा गया है। उसके खिलाफ सटटा पटटी काटने, मोटरसाइकिल में आगजनी करने, तोड़फोड़ करने, घर में घुसकर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के छह प्रकरण दर्ज हैं।



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